महमूद आलम
बाराबंकी। आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के आदेश के क्रम में आज औषधि निरीक्षक बाराबंकी राजिया बानो द्वारा प्रतिबंधित/ नकली /नारकोटिक्स औषधियों को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा विक्रय के रोकथाम हेतु निरंतर अभियान चलाकर जनपद के फार्मेसी/ मेडिकल स्टोर्स का लगातार औचक निरिक्षण किया जा रहा है। जिसमे जनपद के सूरतगंज स्थित नेशनल मेडिकल स्टोर, चंदौली स्थित एस एस मेडिकल स्टोर , फतेहपुर स्थित मंशाराम फार्मेसी , जहांगीराबाद स्थित वर्मा ड्रग स्टोर एवं सूरतगंज मेन चौराहा स्थित विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, विक्रयार्थ प्रदर्शित औषधियों में से चार (04) औषधि का नमूना संग्रहित कर जांच एवं विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, औषधि निरीक्षक द्वारा प्रतिबन्धित/नकली/नारकोटिक्स की तलाशी की जा रही है, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर शिडयुल एच- 1 का रजिस्टर, फार्मासिस्ट की उपस्थिति एवं नारकोटिक्स औषधियों की जांच वं औषधियों की क्रय विक्रय रिकार्ड की सघन जांच की गयी।
उपरोक्त कुल 04 औषधियों के नमूने संग्रहीत किये गये है, जिनको विष्लेषण हेतु राजकीय जनविष्लेषक प्रयोगशाला आगरा में प्रेषित किया जा रहा है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। साथ हीं सभी केमिस्ट को यह अवगत कराया गया कि बिना चिकित्सक पर्चे के सिरप का विक्रय न करें।
साथ ही सूरतगंज स्थित विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर को बिना फार्मासिस्ट के औषधियों का क्रय विक्रय किया जा रहा था जिसको फार्मासिस्ट के सत्यापन कराने तक शिड्यूल औषधियों के तत्काल प्रभाव से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(d) ke तहत क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है।


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